तो आज के इस लेख में हम आपको बताएंगे की भारत में क्रिप्टो-मुद्राओं पर कैसे कर लगाया जाता है। जिस तरह भारत मे क्रिप्टो की लोकप्रियता बढ़ रही है, उसे देखकर लगता है कि आने वाले कुछ समय के बाद भारत मे हर इंसान क्रिप्टो करेंसी में निवेश करेगा। वैसे देखा जाए तो अभी भी भारत मे कई लोगो ने क्रिप्टो में निवेश किया है, और सबसे खास बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी में सबसे ज्यादा बिटकॉइन में लोगो ने निवेश किया है। यदि आप भी क्रिप्टो के निवेशक है तो आपको पता ही होगा कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन उपलब्ध है।

वैसे क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना कोई मुश्किल काम नही है, आज हर इंसान आसानी से क्रिप्टो करेंसी खरीद सकता है। परंतु बहुत से लोग ऐसे भी है जो बार बार क्रिप्टो करेंसी खरीदते है और बार बार बेचते भी है, इनमे ज्यादातर यंग ऐज के लड़के होते है। और जब आप क्रिप्टो करेंसी खरीदते है या बेचते है तब आपसे कुछ ब्रोकरेज चार्ज भी लिया जाता है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि आप जो क्रिप्टो करेंसी खरीदते है उसपर कर भी लगाया जाता है। परंतु यदि आपको नही पता कि भारत मे crypto currency पर कैसे tax लगाया जाता है, तो कोई बात नही क्योंकि आज हम आपको यहां पर Crypto Tax In India in Hindi के बारे में जानकारी देंगे।
भारत में क्रिप्टो–मुद्राओं पर कैसे कर लगाया जाता है ?
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तो चलिए अब हम आपको बताते है कि आखिर क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स कैसे और कितना लगाया जाता है।
जैसा कि आप सभी लोग जानते है कि RBI ने अभी तक क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नही दी है, परंतु फिर भी आप क्रिप्टो करेंसी को खरीद और बेच सकते है। इसी कारण कई लोगो को कंफ्यूज़न है कि आखिर क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के लिए टैक्स लगता है या नही, तो हम आपको बता देते है कि क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता न मिलने के कारण ही अभी तक इनकम टैक्स विभाग ने इसके संबंधित जानकारी नही दी है। मतलब अभी तक भारत मे क्रिप्टो करेंसी पर कोई टैक्स नही लगता है। परंतु इस इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट लोग है उनका कहना यह है कि यदि आप क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमा रहे है तो आपको बिल्कुल टैक्स देना चाहिए।
कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है कि भले ही आपको क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लागू नही किया है, परंतु इसके मतलब यह भी नही है कि यदि आप क्रिप्टो से बहुत ज्यादा पैसा कमाते हो तो आपको टैक्स नही देना है। यदि आप टैक्स नही देते है तो आगे चलकर आपको इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी कारण यदि आप बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसी से पैसे कमा रहे है तो आपको उस अमाउंट का कुछ हिस्सा कर विभाग को देना जरूरी है।
क्रिप्टो करेंसी के लिए किस तरह का कर देना चाहिए?
एक रिपोर्ट के मुताबिक Sag infotech के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित गुप्ता का कहना है कि यदि आप किसी भो क्रिप्टो करेंसी में खरीदारी या ट्रेडिंग करते है तो उससे होने वाली कमाई पर बिज़नेस इनकम के तौर पर टैक्स देना चाहिए। और अगर आप लंबे समय के लिए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते है तो आपको कैपिटल गेन के तौर पर टैक्स देना चाहिए। चलिए अब हम आपको कैपिटल गेन टैक्स के बारे में नीचे थोड़ी जानकारी देते है ताकि आपको और अच्छे से पता चल सके।
कैपिटल गेन टैक्स किस तरह लगता है ?
कैपिटल गेन टैक्स भी दो तरह से लगत है जैसे शार्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो कैपिटल गेन टैक्स के लिए Sag infotech के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित गुप्ता का कहना है कि यदि आपने किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है और आप उस इन्वेस्टमेंट को तीन साल से पहले निकालते है तो आपको शार्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो कि 15 फीसदी होता है। और यदि आप उस इन्वेस्टमेंट को 3 साल के बाद निकालते है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो कि 20 फीसदी होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैपिटल गेन टैक्स कितना लगता है।
चलिए अब हम आपको बताते है कि क्रिप्टो करेंसी खरीदना गैर कानूनी है या नही या फिर आपको टैक्स देना चाहिए या नही।
क्या क्रिप्टो करेंसी गैर कानूनी है ?
हमारे भारत देश मे क्रिप्टो करेंसी खरीदना गैर कानूनी नही है आप इसे जब चाहे तब खरीद सकते है और बेच भी सकते है। परंतु बात जब इसके टैक्स देने की आती है तो यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आपको टैक्स देना है या नही। यदि आप क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमा रहे है और वह कमाई हुई रकम बहुत ही ज्यादा है तो आपको यह साबित करने की जरूरत पड़ती है कि आखिर वह आपकी बिज़नेस इनकम है या फिर आपका कोई एसेट इनकम है। यदि आप इस कमाई को एसेट में दिखाते है तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है।
ऊपर दी गयी जानकारी तो आपने पढ़ी होगी लेकिन फिर भी कई लोगो के मन मे कुछ सवाल आते है, तो हम आपको नीचे कुछ सवालों के शार्ट में जवाब भी दे देते है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूज़न न हो।
FAQ भारत में क्रिप्टो–मुद्राओं पर कैसे कर लगाया जाता है ?
Q. 1. क्या भारत में क्रिप्टो-मुद्राओं पर कर लगाया जाता है ?
जी नही हमारे भारत देश मे क्रिप्टो करेंसी पर कोई भी टैक्स नही लगाया जाता है, परंतु यदि आप बहुत बड़ी रकम की लेनदेन करते है तो आप क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स देना चाहिए।
Q. 2. क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स न दिया तो क्या होगा ?
जैसे कि आप सभी लोग जानते है कि अभी तक RBI ने क्रिप्टो करेंसी को मंजूरी नही दी है और इसी कारण टैक्स विभाग ने भी अभी तक टैक्स पर कुछ नही कहा है। वैसे क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स न दिया जाए तो फिलहाल तो कुछ नही होगा, परंतु आगे चलकर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता ह।
Q. 3. बहुत छोटी रकम से क्रिप्टो खरीदने पर टैक्स देना पड़ता है या नही ?
यदि आप 1 लाख रुपये से कम रकम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे है तो मुझे नही लगता कि आपको किसी भी तरह का टैक्स देने की जरूरत है। फिर भी आप किसी फाइनेंसियल एडविसर से सलाह ले सकते है।
Conclusion –
तो इस लेख में हमने आपको भारत में क्रिप्टो-मुद्राओं पर कैसे कर लगाया जाता है इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। और साथ मे आपको कैपिटल गेन के बारे में भी जानकारी दी है। हम आशा करते है कि आज का यह लेख आपको पसंद आया होगा। यदि आपको आज का यह लेख पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया साइट पर जरूर शेयर करे ताकि और लोगो तक यह जानकारी पहुंच सके।